गरीबों को गाड़ी खरीदने के लिए सरकार दे रही 1 लाख रुपये, यहाँ से करें आवेदन – Gram Parivahan Yojana

Gram Parivahan Yojana: आज के समय में बहुत से युवा और ग्रामीण परिवार बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। नौकरी की कमी और आर्थिक तंगी के कारण लोग अपनी आजीविका सही तरीके से नहीं चला पाते है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार ने ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को नए वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाएगी।

योजना के अंतर्गत अगर कोई आवेदक तीन पहिया या चार पहिया वाहन खरीदना चाहता है तो सरकार उसकी आधी कीमत तक की सहायता राशि मुहैया कराएगी। सबसे खास बात यह है कि सरकार अधिकतम 1 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दे रही है। यानी अगर कोई व्यक्ति वाहन खरीदना चाहता है और उसके पास पूरी राशि नहीं है, तो वह इस योजना का लाभ उठाकर आसानी से नया वाहन खरीद सकता है।

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ग्राम परिवहन योजना का उद्देश्य बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना से न सिर्फ व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि ग्रामीण स्तर पर परिवहन सेवाएं भी बेहतर होंगी। बताया जा रहा है कि इस योजना से हजारों युवाओं को नया रोजगार मिलेगा और उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

ग्राम परिवहन योजना के लिए पात्रता

  • इस योजना का लाभ केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासियों को मिलेगा।
  • योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है।
  • केवल वही लोग इस योजना में आवेदन कर पाएंगे जिनके पास खुद का कोई वाहन पहले से न हो।
  • आवेदक की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसके पास वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होना जरूरी है।
  • आवेदक को संबंधित पंचायत क्षेत्र से चुना जाएगा ताकि ग्रामीण स्तर पर हर पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंच सके।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए, तभी उसे योजना के तहत सब्सिडी दी जाएगी।

ग्राम परिवहन योजना के लिए दस्तावेज

  • आयु प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र (आधार कार्ड / वोटर आईडी)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • बैंक खाता पासबुक (DBT सुविधा के साथ)
  • पासपोर्ट साइज फोटो

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ग्राम परिवहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको बिहार परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर होम पेज खुलने के बाद आपको Information Section में “मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना” का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने योजना का ऑनलाइन आवेदन लिंक खुलेगा जहां “For Apply Online (7th Phase)” का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा जिसमें आपको अपना नाम, पता, जन्मतिथि, आधार नंबर जैसी सभी जानकारी सही-सही भरनी होगी।
  • रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूजरनेम और पासवर्ड मिलेगा जिससे आप पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे।
  • अब लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म भरना होगा और सभी जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
  • सभी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका आवेदन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा।
  • अब आवेदन की स्थिति जानने या किसी अन्य जानकारी के लिए आवेदक सीधे आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।
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