Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana 2025: बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए एक बड़ी पहल की है जिसका नाम मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है। इस योजना के तहत राज्य की हर परिवार से एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए ₹10,000 की शुरुआती आर्थिक सहायता दी जाएगी।
खास बात यह है कि अगर महिला अपना रोजगार सफलतापूर्वक चलाती है तो 6 महीने बाद उसके काम का आकलन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर ₹2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं है बल्कि महिलाओं को अपने दम पर रोजगार शुरू करने और समाज में सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर देना भी है।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से मिलने वाला लाभ
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से महिलाओं को कई तरह के लाभ मिलेंगे। शुरुआत में उन्हें अपने रोजगार की नींव रखने के लिए ₹10,000 सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। यह राशि छोटे व्यवसाय जैसे किराना दुकान, सिलाई, डेयरी, ब्यूटी पार्लर या किसी भी स्वरोजगार की शुरुआत करने में मददगार साबित होगी। यदि महिला अपने व्यवसाय को सही तरीके से चला रही है और उसमें आगे बढ़ने की क्षमता दिखा रही है तो सरकार उसके काम का मूल्यांकन करने के बाद ₹2 लाख तक की अतिरिक्त राशि भी प्रदान करेगी।
साथ ही महिलाओं को बाजार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार हाट-बाजारों का विकास भी करेगी ताकि वे अपने उत्पाद आसानी से बेच सकें। इस तरह यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ परिवार की आय बढ़ाने और समाज में उनकी स्थिति मजबूत करने का बड़ा साधन बनेगी।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल बिहार राज्य की स्थायी निवासी महिलाओं को मिलेगा।
- प्रत्येक परिवार से केवल एक महिला को ही योजना के तहत सहायता दी जाएगी।
- परिवार से आशय पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों से है। यदि कोई महिला अविवाहित है और माता-पिता जीवित नहीं हैं तो उसे एकल परिवार माना जाएगा।
- आवेदिका की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदिका महिला या उसके पति आयकर दाता नहीं होने चाहिए।
- आवेदिका या उसके पति सरकारी सेवा (नियमित या संविदा) में कार्यरत नहीं होने चाहिए।
- लाभ लेने वाली महिला का जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ा होना अनिवार्य है। अगर महिला सदस्य नहीं है तो उसे स्व-घोषणा पत्र देकर सदस्यता लेनी होगी।
- आवेदिका के नाम से सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए और वह आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक या खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बिहार राज्य का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
- शिक्षा प्रमाण पत्र (यदि जरूरी हो)
- आय प्रमाण पत्र
- विहित आवेदन प्रपत्र
- स्व-घोषणा पत्र
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मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में आवेदन कैसे करें?
अगर आप मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ लेना चाहती हैं तो इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अपने ग्राम संगठन या स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने के लिए उन्हें निर्धारित प्रपत्र भरना होगा और यदि वे SHG की सदस्य नहीं हैं तो स्व-घोषणा पत्र देकर सदस्यता ले सकती हैं। आवेदन की समीक्षा ग्राम संगठन की बैठक में की जाएगी और स्वीकृति के बाद राशि डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
वहीं शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए आवेदन की सुविधा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होगी। यहां उन्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म भरना होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र महिलाओं को समय पर राशि प्रदान की जाएगी जिससे वे अपने रोजगार की शुरुआत कर सकें।